नई दिल्ली: यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला

New Delhi: Brij Bhushan Sharan Singh acquitted in sexual harassment case, Patiala House Court's decision

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें नाबालिग महिला पहलवान से यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि मामले में कार्रवाई लायक साक्ष्य नहीं मिले। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पॉक्सो केस को बंद कर दिया।

अदालत में नाबालिग पहलवान ने अपने बयान में कहा कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर आरोप लगाए थे, और वह अब दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है। इससे पहले 1 अगस्त 2023 को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान भी उसने अदालत से यही बात कही थी और क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति न होने की बात कही थी।

कोर्ट के इस फैसले के साथ ही बृजभूषण शरण सिंह पर चल रहा पॉक्सो एक्ट का मामला पूरी तरह समाप्त हो गया है।

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